छत्तीसगढ़: मनी लांड्रिंग केस में फंसे आईएएस समीर विश्नोई की 14 दिन की रिमांड बढ़ी

मनी लांड्रिंग केस में फंसे आईएएस समीर विश्नोई और अन्य दो को 14 दिनों के लिए आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने पहले आठ दिन फिर छह दिन के लिए रिमांड पर लिया था।आज रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने  14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इससे पहले शुक्रवार को कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी की ओर से छह दिन की रिमांड और मांगी गई थी। जिसका विरोध किया गया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की कि समीर विश्नोई को फिर से कस्टडी में रखा जाता है तो उन्हें परिजनों से मिलने दिया जाए और घर का खाना खाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया था और कहा था कि कोई होम फूड नहीं दिया जाएगा। समीर विश्नोई के साथ ही ईडी ने कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पकड़ा था।

ईडी ने आईएएस समीर विश्नोई को 13 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ईडी को कई तरह के सबूत मिले हैं। ईडी ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ 47 लाख रुपए कैश मिला। इन पूरी कार्रवाईयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ईडी ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ईडी ने छापे मारे थे।

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