आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न भरने के लिए की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक वह करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बाताया कि ऐसे करदाता जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे टैक्सपेयर जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है। केंद्र सरकार ने इससे पहले मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2020 किया था। 

आयकर मामलों के विशेषज्ञ कमलाकर मिश्रा ने कहा कि यह सहूलियत देने वाला फैसला है। इससे व्यापारियों, प्रफेशनल्स, वेतनभोगी या अन्य करदाताओं को फायदा होगा। कोरोना महामारी के दौरान इस वक्त हर चीज पर प्रतिबंद है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जरूरी कामजात जुटाने में कठिनाई आ सकती है। अधिकतर कर्मचारी वर्क फॉर हॉम कर रहे हैं। वे अब रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर पेनाल्टी और डिफॉल्ट आदि होने से बच गए। देखा जाए तो इसके लिए हम लोगों ने सीबीडीटी से काफी विनती की थी। अब सरकार ने हमारी बात मान ली, इसके लिए हम आभारी हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने डिडक्शन के दो और विकल्प सामने रखे हैं। ऐसे में आप रिटर्न फाइल करने के दौरान इनका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किफायती घर और इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदा है, उस पर भी डिडक्शन का लाभ मिलता है। किफायती घर पर होम लोन के इंट्रेस्ट पेमेंट में 1.5 लाख का छूट अलग से मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने के लिए कार लोन पर इंट्रेस्ट पेमेंट में 1.5 की छूट मिलती है।

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