कोरोना (Coronavirus in Delhi) के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक जगहों (Public Places ) पर छठ पूजा (Chhat Pooja) आयोजित करने पर रोक लगाई लगा दी गई है. डीडीएमए (DDMA) ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है. लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है. इसके साथ ही त्यौहारी सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति नहीं होगी. डीडीएमए का ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा.
दिवाली के छह दिन बाद से छठ पूजा शुरू हो जाती है. इस बार छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू होगी. छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है. डीडीएमए ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. छठ पूजा के लिए आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों और मंदिर में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. इसी के साथ लोगों से घरों में ही छठ पूजा करने को कहा गया है.
पहले पटाखों पर लग चुकी है रोक
इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया था. यानी इस बार दिवाली पर पटाखे भी नहीं चलेंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
उन्होंने आगे कहा था कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के बाद प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें.