दिल्ली HC का फैसला- सेंट्रल विस्टा के काम पर नहीं लगेगी रोक, याचिकाकर्ता पर ठोका 1 लाख ₹ का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक ‘‘अहम एवं आवश्यक” राष्ट्रीय परियोजना है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी।

अदालत ने याचिकाकर्त्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here