दिल्ली शराब घोटाला: ईडी के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली है. मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कोर्ट ने फिर ग्रहण लगा दिया है. दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सभी आरोपियों को बड़ा आदेश दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया, जिन दस्तावेज़ों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अदालत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध भी किया है. इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. इस वजह से उन्हें आज कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति में सुधार करते वक्त अनियमितताएं हुईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए.

गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

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