दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुई तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पिछले 14 दिन से न्यायिक हिरासत में थे और जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं वह इस प्रकार के हैं कि उन्हें हानि नहीं पहुंचाई जा सकती।
अन्य लोग जो तस्वीरों में पहचाने गए हैं उन्हें सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी कर जांच में सहभागिता के लिए कहा गया है। जस्टिस आशा मेनन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आरोपियों की जमानत से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच जारी है।
मामले के आठ आरोपियों ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। इन लोगों को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि 30 मार्च को भाजपा युवा मोर्ट के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया था।
यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में था। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सीएम के घर के बाहर तक पहुंच गए थे और सुरक्षा बैरिकेड, सीसीटीवी आदि तोड़ने के साथ ही मुख्य द्वार पर पेंट भी पोता था।