फ्लाइट में हो रही घटनाओं पर डीजीसीए सख्त, जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली. एयर इंडिया की फ्लाइट में सहयात्रियों पर पेशाब करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. इसे लेकर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने शुक्रवार को विमान कंपनियों को एडवायजरी जारी की. डीजीसीए ने सभी कंपनियों के ऑपरेशन हैड को पत्र लिखकर कहा है कि नियंत्रण में नहीं आ रहे यात्रियों, शराबी यात्रियों और बद्तमीजी कर रहे यात्रियों के खिलाफ जरूरी डिवाइस का इस्तेमाल करें. उन्हें किसी चीज से बांध दें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं.

डीजीसीए ने बयान में कहा है कि हाल ही की कुछ घटनाओं में देखा गया कि यात्रा के दौरान विमान में यात्री बद्तमीजी करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं. इन लोगों के दुर्व्यवहार के खिलाफ पायलट और कैबिन-क्रू सख्त कार्रवाई नहीं कर पाते. बता दें, डीजीसीए ने यह एडवाजरी उस घटना के बाद जारी की है, जिसमें एक शख्स ने नशे में महिला सहयात्री पर पेशाब कर दी थी. महिला की उम्र करीब 70 साल है और दोनों बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे. यह घटना 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई.

डीजीसीए ने लगाई लताड़
अभी यह विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि एयर इंडिया की ही दूसरी पेरिस-नई दिल्ली फ्लाइट में एक शराबी यात्री ने महिला के कंबल पर पेशाब कर दिया था. एयर इंडिया ने दोनों घटनाओं की शिकायत डीजीसीए को नहीं की. इसे लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को जमकर लताड़ा और उसे अव्यवसायिक बताया. इतना ही नहीं डीजीसीए ने न्यूयॉर्क-नई दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

पायलट है यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार
डीजीसीए ने एडवायजरी में एयरक्राफ्ट रूल्स-1937 का हवाला दिया. उसने बताया कि रूल्स-1937 के पैरा 4.11 की सीरीज एम, पार्ट-6 के मुताबिक, फ्लाइट उड़ा रहा पायलट यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है. यह नियम बताया है कि विमान में कुछ भी गड़बड़ होने पर पायलट को तुरंत प्रतिक्रिया का अधिकार है. वही सभी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है. अगर कैबिन क्रू स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा तो पायलट को तुरंत कदम उठाना चाहिए. इसके अलावा उसे एयरलाइन के सेंट्रल कंट्रोल को घटना पर एक्शन लेने के लिए तुरंत सूचित करना चाहिए. पैरा 4.13 कहता है कि विमान की लैंडिंग के बाद उसके प्रतिनिधि को सुरक्षा एजेंसी जाकर एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए.

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