ईपीएफ और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर सीसीटीवी कैमरों से शुरू हुई निगरानी, नियम तोड़ा तो घर आएगा चालान

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अब यातायात नियम तोड़ा तो चालान आपके घर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ई-चालान करने शुरू कर दिए हैं। एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक पुलिस को प्रतिदिन कैमरों की फुटेज भेजनी शुरू कर दी गई है।  

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ई-चालान करीब दो माह पहले शुरू किए जाने थे, लेकिन एक वाहन दो राज्यों (दिल्ली, यूपी) में ट्रेस होने के कारण दो बार चालान हो रहे थे। नियमों के अनुसार एक नियम का उल्लंघन करने पर एक ही समय पर दो चालान नहीं किए जा सकते थे। 

इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान शुरू नहीं किए थे। इस तकनीकी दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड के चालान एक दिसंबर से ही शुरू कर दिए गए थे, बुधवार से विपरीत दिशा में वाहन चलाने, 

गलत लेन में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न लगाने और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने पर भी चालान शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में नवंबर माह में 22302 और दिसंबर में 3100 वाहनों का ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर चालान किए गए हैं। 

8 माह में जा चुकी हैं 30 जान

एक्सप्रेसवे पर 8 माह में 40 से ज्यादा बड़े हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा हादसे उल्टी दिशा में और ज्यादा रफ्तार पर वाहन दौड़ाने की वजह से हुए हैं। करीब चार माह पूर्व विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक मिनी ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी। जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई थी।

एक्सप्रेसवे पर वाहन खड़ा करने की इजाजत नहीं
एक्सप्रेसवे पर वाहनों की पार्किंग की इजाजत नहीं होती है। इससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है। वाहन खराब होने की स्थिति में चालक को तत्काल टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होता है। एक्सप्रेसवे का रखरखाव करने वाली एजेंसी वाहन चालक को मदद पहुंचाएंगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिलहाल युवा वर्ग के लोग वाहन सड़क किनारे खड़ा कर सेल्फी लेने लगते हैं। अब ऐसा करने पर भी चालान कट सकता है। 

नियम का उल्लंघन                    जुर्माना
सीट बेल्ट न लगाना                 एक हजार रुपये 
ओवर स्पीड                      5000 रुपये तक
रांग साइड                        2000 रुपये तक
खतरनाक ड्राइविंग                 10000 रुपये तक और एक साल तक की कैद
शराब पीकर वाहन चलाना        15 हजार रुपये तक या 3 माह की कैद 

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