महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, धन शोधन का मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि  देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

पूछताछ के लिए तलब कर सकता है ईडी
अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अब देशमुख और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए तलब कर सकता है। बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमित मामला दर्ज कर सीबीआई द्वारा की गयी आरंभिक जांच के बाद ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए घूस के आरोपों की जांच करने को कहा था।

सीबीआई की भी जांच जारी 
दरअसल मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई प्राथमिक जांच कर अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला और अपने पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

क्या है मामला
गौरतलब है कि, 20 मार्च 2021 को परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे आठ पन्नों के पत्र में आरोप लगाया कि देशमुख ने मुंबई में 1,750 बार और रेस्तरां से 40-50 करोड़ रुपये सहित हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए निलंबित एपीआई सचिन वाजे को कहा था। इसी मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने CBI जांच के आदेश दिए थे। 

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