जाकिर नाइक के ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली: भारत सरकार ने विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक (Zakir Naik) के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगा दिया है. भारत सरकार ने ये प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लगाया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.एन. पटेल वाले ट्रिब्यूनल्स ने आज प्रारंभिक सुनवाई के लिए मामले को उठाया. 

इसके बाद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि, ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने और देश के धर्मनिरपेक्षता वाले माहौल को बाधित कर सकती हैं.

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (UAPA) की धारा 3 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने IRF को एक गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित किया है.’

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