मुस्लिम पक्ष की याचिका के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने HC ने दो कैविएट दाखिल कीं हैं। हिंदू पक्ष ने अपनी कैविएट में कहा कि मामले में कुछ भी फैसला लेने से पहले हमें भी सुना जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी के सर्वे पर अस्थाई रोक लगाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर टिक गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी से हाईकोर्ट जाने को कहा था. दोनों पक्ष अब हाईकोर्ट में अपनी दलील देंगे. इसके बाद कोर्ट के रुख पर आगे की कार्रवाई तय होगी.