वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते तक सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट को पहले इस पर विचार करना है कि श्रृंगार गौरी में मूर्तियों की रोजाना पूजापाठ की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई लायक माना था. इसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है.
मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण हिंदू पक्ष का केस सुनवाई के लायक नहीं है. इस कानून के तहत, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, उसी में रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता.