शहीद चौक पंचायत केस में 17 को सुनवाई

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में शहीद चौक पर पंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज 4 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में आज 8 अन्य आरोपियों पर चार्ज बनना था, विधायक नूरसलीम राणा और असद जमा के चार्ज पर 9 सितंबर को बहस हो चुकी है, लेकिन  निर्णय अभी प्रतीक्षित  हैं। कचहरी में हड़ताल होने के कारण न्यायालय में कार्य न होने की वजह से चार्ज पर बहस की तारीख 17 सितंबर कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गईं है। पहले ये मुक़दमा इलाहाबाद हाईकोर्ट विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, वर्ष 2019 में मुजफ़्फरनगर कोर्ट नंबर 4 में स्थानांतरित होकर आया था।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में कवाल कांड को लेकर 8 साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर कोतवाली क्षेत्र के खालापार स्थित शहीद चौक पर मुस्लिमों की एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। दंगा भड़कने के आरोप का शहीद चौक की सभा पर मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी,पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, एडवोकेट असद जमां पूर्व सभासद, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई यहां गैंगस्टर/स्पेशल एम पी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस मामले में 13 सितंबर  को चार्ज बनना था, जिसके चलते इस मामले के 4 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए नियत तारीख पर 8 आरोपियों पर आरोप तय करने और बहस हेतु 17 सितंबर की तारीख नियत की है। न्यायालय में पूर्व बसपा सांसद कादिर राना, पूर्व चरथावल विधायक नूर सलीम राना, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके पुत्र सलमान सईद, नौशाद कुरैशी की तरफ से हाजरी माफी अधिवक्ताओं द्वारा दी गई।

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