उत्तराखंड में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स, सर्किल रेट से जोड़ने का रास्ता साफ

उत्तराखंड में हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ऐसा करने के बावजूद सरकार फिलहाल हाउस टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसके लिए सरकार नगर निकाय ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है।

केंद्र ने अगले वित्त वर्ष से दो प्रतिशत अतिरिक्त लोन लेने के लिए राज्य के सामने हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की शर्त रखी है। इसी क्रम में विभाग ने इसके लिए नगर निकाय ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्री के सामने रखा था। विभाग ने कम समय देखते हुए, अध्यादेश लाने का सुझाव भी दिया था।

लेकिन सर्किल रेट से जुड़ने पर, निकायों में हाउस टैक्स की दरें बढ़नी तय हैं। ऐसे में अब इस मामले में सरकार ने बीच का रास्ता तलाशने का निर्णय लिया है। इस विषय पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के बीच लंबी बातचीत भी हुई।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक तौर पर तो तैयार हो गई है, लेकिन इसे आज के सर्किल रेट की दरों से जोड़ने के बजाय भविष्य पर छोड़ा जा सकता है।

लिहाजा, लोगों को तत्काल हाउस टैक्स वृद्धि से राहत मिल जाएगी। मौजूदा समय में नगर निकाय अपने यहां हाउस टैक्स निर्धारण वार्डवार सुविधाओं के आधार पर तय करते हैं, जो  सर्किल रेट की दरों से काफी कम होता है।

हाउस टैक्स सर्किल रेट से जोड़ा जाना जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है। लेकिन, उन्होंने यह भी साफ किया कि इस प्रक्रिया में जनता पर हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। अफसरों को जल्द नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश 
दे दिए गए हैं। 

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