इंदौर:कम्प्यूटर बाबा के मामले में हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं की : प्रशासन

कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 4 मामलों को निरस्त किए जाने, एसडीएम द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जमानत नहीं लिए जाने को लेकर दायर याचिका व अवमानना की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई।

पुलिस, प्रशासन ने मूल याचिका पर तो जवाब पेश कर दिया, लेकिन अवमानना के आरोप में दायर की गई अंतरिम अर्जी पर एसडीएम राजेश राठौर, पराग जैन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। बाबा की ओर से प्रति उत्तर पेश किए जाने के लिए समय लिया गया।

अब जनवरी में इस मामले की सुनवाई होगी। बाबा को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। सभी केस को निरस्त किए जाने को लेकर अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा के जरिए याचिका दायर की गई है। पुलिस, प्रशासन ने जवाब में लिखा है कि एफआईआर निरस्त किए जाने को लेकर अलग से याचिका दायर की जाना चाहिए।

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