IRCTC scam: कोर्ट का तेजस्वी की जमानत खारिज करने से इनकार

बिहार के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करने की सिफारिश की थी। हालांकि, कोर्ट ने तेजस्वी को एक बयान के लिए हिदायत भी दी है। कोर्ट ने तेजस्वी से कहा कि उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए।

बता दें कि, सीबीआई ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था। इस मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने तेजस्वी के बयान का जिक्र कर उनके जमानत को खारिज करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसल नहीं कर रहे हैं,  इसका कोई आधार नहीं है। जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। आगे जनता के बीच बोलें तो शब्दों का सही चयन करें।

सीबीआई ने कहा तेजस्वी द्वारा दिया गया बयान न केवल सीबीआई को धमकी है बल्कि पूरे जांच में शामिल गवाहों को भी धमकी दी जा रही है। हमने कभी तेजस्वी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अगर वो इस स्तर पर आ जाते हैं कि जांच एजेंसी को धमकाएं तो बेल कैंसल होनी चाहिए।

वहीं तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। बात यूके की कर रहे हैं, सीबीआई जा रही है जापान। सीबीआई बताए कि आईआरसीटीसी केस में मैने किस शर्त का उल्लंघन किया। मैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी नहीं हूं। सीबीआई की पिक एंड चूज पॉलिसी है। शर्त ये थी कि मैं गवाहों को प्रभावित नहीं करूंगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करूंगा..लेकिन सीबीआई बताए कि क्या मैने ऐसा किया है?

तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से सीबीआई के अर्जी को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि येधमकी नहीं थी। सीबीआई का आरोप गलत है।

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