कानपुर: भाजपा नेता प्रियरंजन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिला आदेश 12 तक बढ़ा

कानपुर में किसान बाबू सिंह की खुदकुशी मामले में आरोपी पूर्व भाजपा नेता डॉ. प्रियरंजन आशु दिवाकर को हाईकोर्ट से मिली राहत 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ गई है। प्रियरंजन ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें पहले उसे एक दिन की राहत मिली थी।

वहीं, 28 नवंबर को सुनवाई के दौरान उसे पांच दिसंबर तक के लिए पुलिसिया कार्रवाई पर रोक का आदेश मिल गया था। इसके बाद प्रियरंजन ने अपने अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के माध्यम से सीएमएम कोर्ट में पहुंचकर आदेश की प्रति दाखिल कर पुलिसिया कार्रवाई पर रोक की मांग की थी।

मंगलवार को फिर हाईकोर्ट में सुनवाई थी। दोनों पक्षों की ओर से अपना अपना तर्क रखा गया। सूत्रों के अनुसार निरंजन को मिली अंतरिम राहत फिलहाल 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि चकेरी निवासी किसान बाबू सिंह ने नौ सितंबर 2023 की सुबह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। 

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