केजरीवाल सरकार ने पानी के बिल पर मिल रही छूट को 31 मार्च तक बढ़ाया

दिल्ली सरकार ने पानी बिल बकाया और विलंब भुगतान अधिभार की एक बार माफी की अपनी योजना की समय सीमा शुक्रवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को विलंब शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। बकाया पानी बिल आवास की श्रेणी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने डीजेबी की योजना की आखिरी तिथि बढ़ा दी है ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या मुश्किल के घटी हुई दरों पर अपने पानी बिल का भुगतान कर सकें।

उन्होंने कहा कि आज तक साढ़े चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और डीजेबी को 632 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत वे उपभोक्ता आएंगे जिनके बिल पिछले साल 31 मार्च तक लंबित थे।

दिल्ली की कॉलोनियों को ए से एच तक की श्रेणियों में बांटा गया है। ए से लेकर डी श्रेणी की कॉलोनियों को मध्य और ऊपरी-मध्य रिहायशी क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। ‘ए’ श्रेणी की कॉलोनियों में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं।

‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी की कॉलोनियों के लिए 25 प्रतिशत छूट उनके मूल बकाया राशि पर दी जाती है, जबकि ‘सी’ श्रेणी की कॉलोनियों में, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। ‘डी’ श्रेणी की कॉलोनियों में, लोगों को अपने मूल लंबित बकाया राशि पर 75 प्रतिशत की छूट मिलती है।

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