लालू यादव को झारखंड HC से बड़ी राहत, दुमका कोषागार केस में मिली जमानत

रांची: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रामो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है. गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है.

कोर्ट ने लयागा ये शर्त

जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा. कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. वहीं, 1-1 लाख का बेल बांड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है.

बता दें कि शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था, उसे झारखंड हाई कोर्ट ने निराधार माना और जमानत याचिका स्वीकार कर ली. इस संबंध में लालू के वकील आनंद का कहना है कि जैसे बेल बॉड भरा जायगा, लालू यादव बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोविड-19 को देखकर थोड़ा समय लग सकता है.

जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे लालू यादव

इधर, आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव की मिली जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है. जीतन राम मांझी उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे. उन्होंने हमेशा इस चीज का जिक्र भी किया है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ होकर हमसब के बीच में आएं. आज उनको जमानत मिली है यह खुशी का माहौल है. जमानत के बाद अब वह समूचित इलाज कराकर जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे.

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