CM के काफिले पर हमले के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को 200 दिन बाद जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जमानत दी। एक सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी पुलिस से तलब की थी। भैरव सिंह 7 जनवरी से जेल में बंद है।

भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है। साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह हमला पूर्वनियोजित नहीं था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई।

निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था

रांची की निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। निचली अदालत की ओर से जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद भैरव सिंह ने राज्य की शीर्ष अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

क्या है मामला

4 जनवरी की शाम रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले को भीड़ के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई थी। इस दौरान एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पर हमला भी किया गया था। इसमें दो पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। ये ओरमांझी में सिर कटे एक महिला की लाश के मामले का विरोध कर रहे थे। इस घटना में 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें लगभग आधे से ज्यादा लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं।

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