मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार

माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। रामसिंह मौर्या हत्या कांड के बाद मुख्तार अंसारी सहित इस मामले के दर्जन भर आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दक्षिण टोला थाना में दर्ज किया गया था।

साल 2010 की 19 मार्च के दिन रामसिंह मौर्य साथियों के साथ सफारी वाहन में सवार होकर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय हकीकतपुर के पास पहुंचे, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी।

गोली लगने से रामसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि उनके साथ रहे सतवीर के सुरक्षा में लगे कांस्टेबल सतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांस्टेबल सतीश कुमार को गंभीर हाल में वाराणसी जनपद के लिए रेफर किया गया। 

वाराणसी पहुंचने पर सतीश कुमार की भी मृत्यु हो गई थी। वहीं इस घटना में वाहन चालक सत्यवीर उर्फ राजा के साथ ही चंद्रशेखर सिंह ने छुपकर अपनी जान बचाई थी।

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