मुजफ्फरनगर: सामूहिक दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 18-18 साल की सजा

मुजफ्फरनगर। अदालत ने दो बहनों को बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 18-18 साल का कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-एक) रितिश सचदेवा ने की।
विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी, प्रदीप बालियान और वादी के अधिवक्ता सतेंद्र सैलान ने बताया मामला चरथावल क्षेत्र में जनवरी 2019 का है। आरोपी कृष्णा और राहुल के खिलाफ दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। विवेचक ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। श्

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों को पॉक्सो एक्ट में 18-18 साल और 25 हजार रुपये, आईपीसी की धारा 376 में 15 साल का कारावास और 20 हजार रुपये, 363 में पांच साल और पांच हजार एवं धारा 366 में आठ वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि में से 50-50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं पीड़िताओं को बतौर प्रतिकर और चिकित्सीय व्यय के अलावा पुनर्वास प्रतिकर पूर्ति के लिए दिए जाने के आदेश पारित किए है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here