मुजफ्फरनगर: छात्रा से अभद्रता करने वाले को 4 साल की सजा

मुजफ्फरनगर की अदालत ने जनपद शामली में छात्रा से छेड़छाड़ और विरोध करने पर चाकू मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई। शामली में स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर चाकू मारने की धमकी दी गई थी।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 18 नवंबर 2016 को पीड़िता किशोरी शामली के एक स्कूल से वापस घर लौट रही थी। आरोप था कि ऊन निवासी सलमान ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया और अभद्रता की। विरोध करने पर चाकू मारने की धमकी दी। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए तो आरोपी फरार हो गया था।

2016 को दर्ज हुआ था केस

पीड़ित पक्ष ने तीन दिसंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के जज बाबूराम के समक्ष हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सलमान को दोषी माना था। शनिवार को अदालत ने दोषी सलमान को चार साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 12500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here