मुजफ्फरनगर: माफिया सुशील मूंछ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू

मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 25 हजार के इनामी माफिया सुशील मूंछ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई वर्ष 2017 में नई मंडी कोतवाली में 302 व 120 बी के दर्ज मुकदमा संख्या 1093 के तहत शुरू की गई है। कोर्ट ने उसे भगौड़ा भी घोषित किया हुआ है।

मंडी पुलिस ने सुशील मूंछ के गांव मथेडी स्थित घर पर कुर्की की उदघोषणा का नोटिस चस्पा किया है।रतनपुरी के गांव मथेडी निवासी माफिया सुशील मूंछ की नई मंडी कोतवाली पुलिस को हत्या के मामले में कई साल से तलाश है। कोर्ट में सुशील मूंछ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला भी विचाराधीन है। गैंगस्टर के कोर्ट में हाजिर न होने पर अक्तूबर 2023 में सुशील मूंछ को भगौड़ा घोषित कर दिया गया था।

एसएसपी अभिषेक सिंह ने जनवरी 2024 में उस पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। इसके बाद भी सुशील मूंछ कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित तीन टीम भी उसका सुराग नहीं लगा पाई है।विज्ञापन

बताया गया कि वर्ष 2017 में हत्या के मामले में अब नई मंडी कोतवाली पुलिस ने सुशील मूंछ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को शुरू किया है। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की उदघोषणा के नोटिस सुशील मूंछ के मथेडी स्थित आवास पर चस्पा किया है।

सीओ मंडी रुपाली राव ने बताया कि कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि यदि 30 मई तक सुशील मूंछ कोर्ट में हाजिर नही होता है तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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