मुजफ्फरनगर: 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए केंद्रों पर कोविड को लेकर नियम लागू

मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश दिये गये कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत,सदस्य ग्राम पंचायत,सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु 02 मई को मतगणना नियत है। कोविड 19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्र पर निम्न व्यवस्थाएं की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा 48 घण्टे पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिट एंटीजेन्ट टैस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के उपरान्त मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
अथवा
1- मतगणना के दिन पल्स आॅक्सीमीटर से टैस्ट, थर्मामीटर से टैस्ट कराने के उपरान्त स्वस्थ्य पाये जाने पर मतगतणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।  
2- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्प डैस्क की स्थापना की जायेगी, जहां दवाई के साथ डाक्टर भी उपलब्ध रहेगे।
3- कोई भी व्यक्ति माॅस्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुंए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।
4- मतगणना अभिकर्ताओ की सूची निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
5- मतगणना प्रकिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड एकत्र न होनी दी जाये।
6- मतगणना कक्ष/हाॅल में सामाजिक दूरी उपयुक्त वैंटीलेशन-खिडकियों एक्जास्ट पखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।
7- मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होेने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एंव मतगणना समाप्ति पर विसक्रमित किया जायेगा।
8- मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सेनेटाईज किया जायेगा।
9- मतगणना टेबिल की संख्या कोविड 19 की गाईडलाईन के दृष्टिगत रखी जायेगी। मतगणना हाॅल/कक्ष/परिसर मे प्रवेश के समय सभी व्यक्यिों की थर्मल स्केनिग की जायेगी। सेनेटाईजर साबुन एव पानी की व्यवस्था की जायेगी। सभी व्यक्ैियों को अपने हाथों को सैनेटाईज करना होगा।
10- जिस व्यक्ति को कोविड 19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
11- मतगणना हाॅल/कक्ष के अन्दर मतगणना कर्मी को अभिकर्ता आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड 19 की गाईडलाईन के अनुसार होगी।
12- विजय जलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जलूस नही निकालेगा।
13- किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त निर्देशों का उल्घ्घन किये जाने पर उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिती की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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