मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी

PMLA की एक विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. नवाब मलिक अब 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे. हालांकि कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों के लिए इजाजत दी है. इससे पहले न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था.

62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक दागी भूमि सौदे से उत्पन्न एक कथित धन शोधन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. तब से लगातार हिरासत में, मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

बाद में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मलिक को उनके विभागों और दो जिलों के संरक्षक मंत्री पद से मुक्त करने का फैसला किया, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अन्य कैबिनेट सहयोगियों को आवंटित किए जाएंगे.

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है. 15 मार्च को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी. 

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