नोएडा: बिन रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखने पर पेनाल्टी, कोई जख्मी हुआ तो 10000 जुर्माना

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की कई घटनाओं के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत अब पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटे जाने या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर मालिक को हर्जाने के तौर पर 10 रुपये देने होंगे। 

साथ ही कुत्ते से घायल हुए पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को वहन करना होगा। नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/ पालतू बिल्लियों के संबंध में नीति निर्धारण के तहत ये निर्णय लिए गए। नए फैसले के अनुसार अब पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।

नोएडा अथॉरिटी ने लिए ये फैसले भी

– दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा। 

– पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान।

– आरडब्लूए/एओए/ ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण होगा, जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आरडब्लूए/ एओए का होगा।

 आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आरडब्लूए / एओए द्वारा ही की जायेगी।

गाजियाबाद में भी दिए जा चुके हैं कई दिशा-निर्देश

गौरतलब है कि हाल के दिनों में नोएडा सहित गाजियाबाद और कुछ अन्य जगहों पर पालतू कुत्ते द्वारा किसी पर हमला करने या काटने की कई खबरें आई हैं। इसी के तहत पिछले महीने गाजियाबाद नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगा दी थी। एक नवंबर से गाजियाबाद शहर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जा चुका है और कुत्ता मालिकों को दो महीने के अंदर पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा, बहुमंजिला इमारतों से कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। 

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