कासगंज में मांस-मदिरा और अंडे की बिक्री रोकने का आदेश जारी

कासगंज के सोरों सूकर क्षेत्र के 25 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्रों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी हुई है। इस अधिसूचना में सोरो सुकर क्षेत्र में मांस, शराब और अण्डे का क्रय विक्रय पूरी तरह से बंद किया गया है।

कड़ाई से करवाया जाए पालन

अपर मुख्य सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उप्र लखनऊ द्वारा कासगंज की नगर पालिका परिषद सोरों, सूकर क्षेत्र के 25 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्रों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों में मांस, शराब और अण्डे के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं।

सोरों क्षेत्रों में हो पालन

अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव ने जिला आबकारी अधिकारी और अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से सोरो क्षेत्र में पालन कराया जाए।

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