पाक: स्वास्थ्य मंत्री बोले- पागलों जैसी हैं इमरान की हरकतें

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब का अधिक सेवन करना सामने आया है। इसके अलावा रिपोर्ट में उनके फ्रैक्चर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में अस्थिर मानसिक स्वास्थ्य के संकेत मिले हैं।

इमरान खान के दावे को किया खारिज
मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। खान ने दावा किया था कि तीन नवंबर को हुए जानलेवा हमले में उनके पैर में चोट लगी थी। उन्हें पांच से छह महीने तक प्लास्टर लगा था। खान के इसी दावे को खारिज करते हुए पटेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में उनके पैर में फ्रैक्चर की कोई जानकारी नहीं मिली है। खान ने यूरिन टेस्ट भी दिया था, जिसकी रिपोर्ट में शराब और कोकीन के अधिक इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आई है। 

इमरान की हरकतें सामान्य व्यक्ति जैसी नहीं
मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं। उनके काम और हाव-भाव एक सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है। पटेल का कहना है कि मैं तो पहले से कह रहा था कि खान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को दिया जाएगा। खान जो कर रहे हैं वह केवल एक पागल व्यक्ति ही कर सकता है।

33 पीटीआई कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को सौंपा
पाकिस्तान सरकार के मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने बताया कि देश के अलग-अलग इलाकों में नौ मई को हुई हिंसा में अब 33 लोगों को अधिकारियों को सौंपा गया है। इन 33 लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमा चलेगा। नौ मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। इसके बाद सरकार ने तय किया था कि आरोपियों के खिलाफ सैन्य कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और सैन्य अदालतों से ही आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान खान ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। खान ने सरकार द्वारा लागू किए गए अनुच्छेद 245 के खिलाफ याचिका लगाते हुए इसे अघोषित मार्शल लॉ कहा है। बता दें, पाकिस्तान के कानून के अनुसार, देश की रक्षा के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को बुलाने के लिए धारा 245 लगाया जाता है। 

पीटीआई को खत्म करने की कोशिश
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई नेता इमरान खान ने अपनी याचिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीएमएल-एन चीफ नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। खान ने याचिका में कहा कि सेना अधिनियम 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच करना और केस दर्ज करना असंवैधानिक है। खान ने कहा कि पीटीआई को जबरन खत्म करने की कोशिश करना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 17 के खिलाफ है। बता दें, पाकिस्तानी सरकार ने पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लागू किया था, जिसका विरोध करते हुए खान ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

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