पाक संसद बहाल, अविश्वास प्रस्ताव पर फिर होगा मतदान : सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) से इमरान खान (Imran Khan) को बड़ा झटका लगा है. संसद भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की देर रात को बड़ा फैसला दिया है. पाक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया. उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी संसद भंग नहीं कर सकते हैं. कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष के नेताओं में खुशी का माहौल है.  

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की संसद को बहाल कर दिया है. 9 अप्रैल को संसद की बैठक होगी और फिर से वोटिंग भी होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इमरान खान संसद भंग नहीं कर सकते हैं. पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे सकते हैं. पाक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के नेता ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने को तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली एक बार फिर से बहाल हो गई है. अब इमरान खान वापस अपने पद पर आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान से प्रधानमंत्री बंधे हुए हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो नए पीएम का चुनाव होना चाहिए.

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