मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लेकर पहुंची पुलिस, हिन्दू संतों पर घृणित टिप्पणी का मामला

सीतापुर: ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस आज यूपी के सीतापुर लेकर आई, जहां उनके खिलाफ ​ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस किया गया था। 

बता दें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बैजुर की जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेकर जुबैर पर तीन और धाराएं लगा दीं हैं। दिल्ली की अदालत ने आरोपी के कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर साल 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने के मामले में आरोपी हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 भी जोड़ी है।

शनिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पाकिस्तान, सीरिया और अन्य देशों से ‘रेजरपे पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से पैसे स्वीकार किए, जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है

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