मुजफ्फरनगर में प्रधान पद के चुनाव के दौरान मुचलका पाबंद किए जाने के बावजूद शांतिभंग करने के आरोप पर लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना अब बागोवाली प्रधान सैयद रोशन को भरना नहीं पड़ेगा। एडीजे-1 जय सिंह पुंडीर ने गांव बागोवाली प्रधान की याचिका पर सुनवाई कर एसडीएम कोर्ट का संबंधित आदेश खारिज कर दिया।
नाइट कर्फ्यू में चुनावी सभा करने का था आरोप
अप्रैल 2021 में ग्राम प्रधानी चुनाव का बिगुल बज गया था। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शहर से सटे गांव बागोवाली में सैय्यद रोशन प्रधान पद चुनाव में ताल ठाेक रहे थे। उन दिनों बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिले में नाइट कर्फ्यू लागू था। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रधान प्रत्याशी ने बिना अनुमति देर रात एक चुनावी सभा में अति उत्साह में भड़काऊ भाषण दिया।
गांववासी से मारपीट पर हुआ था मुकदमा
गांव बागोवाली निवासी यूनुस ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोप था कि शिकायत किये जाने की जानकारी मिलने पर तत्कालीन प्रधान प्रत्याशी उसके घर जा पहुंचा और साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज व मारपीट की। जिसके बाद सैयद रोशन की चुनावी सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने उक्त मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दबिश दी थी। लेकिन उस समय सैयद रोशन पुलिस को नहीं मिला था। लेकिन बाद में पुलिस ने सैयद रोशन को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। जेल में रहकर ही सैयद रोशन ने चुनाव लड़ा और जीता था।
एसडीएम ने लगाया था 1 लाख जुर्माना
गांव बागोवाली में घटना के बाद एसडीएम सदर ने तत्कालीन ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी व मौजूदा प्रधान सैयद रोशन पर मुचलका पाबंद होने के बावजूद शांति भंग करने के आरोप में 122 सीआरपीसी के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसे जमा न करने पर जेल का प्रावधान है।
हाईकोर्ट ने कर दी FIR क्वेश
नई मंडी कोतवाली पुलिस ने प्रधान बागोवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 दर्ज करते हुए विभिन्न गंभीर आरोप लगाए थे। इसके विरुद्ध सैयद रोशन ने 18 जून 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए FIR को चुनौती दी थी। तब तक पुलिस विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 14 मार्च 2022 को मुकदमे की समस्त कार्रवाई को खारिज करने का आदेश जारी किया।