प्रयागराज: हाईकोर्ट ने मुख़्तार अंसारी की जमानत अर्जी की खारिज

प्रयागराज: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के 25 लाख रुपये के दुरुपयोग आरोप है। मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ कर रही थी।

यूपी की मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुख्‍तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपये दिए गए थे।आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया। इसके पहले मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ डीएम को स्कूल के भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

दो आरोपियों को मिल चुकी है जमानत
इस मामले में विद्यालय के प्रबंधक बैजनाथ यादव और विधायक प्रतिनिधि आनंद यादव भी आरोपी बनाए गए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिल चुकी है।

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