पंजाब: आप विधायक डॉ बलबीर को मारपीट मामले में 3 साल की सजा

पंजाब से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सज़ा के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP)के लिए भी एक बुरी खबर है पंजाब में AAP विधायक डॉ. बलबीर (Dr. Balbir Singh) को 9 साल पुराने मारपीट मामले में 3 साल की सजा का एलान हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. बलवीर, उनकी पत्नी और बेटे को रोपड़ कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा डॉ बलवीर के परिवार पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में चमकौर साहिब के निकट एक गांव में 109 बीघा जमीन डॉ. बलवीर के परिवार के 5 सदस्यों में बांट दी गई थी, जहां उस जमीन पर पानी के बंटवारे को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें बलवीर का परिवार और उनकी साली परमजीत कौर के परिवार के बीच लड़ाई होती है। इस मामले को लेकर परमजीत कौर द्वारा रोपड़ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाता है। इस केस के 11 साल बाद आज बलवीर के परिवार को अदालत ने 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है।

विधायक बलबीर सिंह की साली रूपिंदर कौर और उनके पति सेवानिवृत विंग कमांडर मेवा सिंह शिकायतकर्ता हैं। इस मामले में अदालत ने क्रॉस केस में शिकायतकर्ता को बरी कर दिया है। श्री चमकौर साहिब के गांव टप्परियां दयाल सिंह में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। डॉ. बलबीर सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे मोहित मोहिंदरा को करारी हार दी थी।

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