रास्थान: जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी

अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी हई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी. पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी को बिना अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, जयपुर में धारा 144 लागू होने के दौरान किसी भी आम आदमी को लाइसेंसी हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ सेना से जुड़े लोग, पुलिस और सुरक्षागार्डों को ही हथियार लेकर चलने की इजाजत होगी. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी.

दरअसल, अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं. बिहार में तो कई रेल के डिब्बों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी. वहीं सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. जबकि बिहार में बीजेपी नेताओं को भी युवाओं ने निशाना बनाया था.

बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं. राज्य के सीनियर नेता सचिन पायलट ने रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया. इस दौरान  सचिन पायलट ने कहा, “भारत सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है वे ना किसी की सुनेंगे ना समझेंगे और अपनी मर्जी से कानून थोप देंगे. नौजवानों को हिंसा रोकनी चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हिंसा किसी सवाल का जवाब नहीं है. देश में बढ़ रहे आक्रोश को सरकार को समझना चाहिए.

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