रामपुर: पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

रामपुर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद को पुलिस कोर्ट में पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई 09 जनवरी को होगी।

जयाप्रदा 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी थीं। इनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। उन पर आरोप है कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया। इसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके आधार पर फलाइंग स्कवॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।

दूसरा मामला केमरी में दर्ज हुआ था। आरोप है कि 18 अप्रैल 2019 को केमरी के गांव पिपलिया मिश्र में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मुकदमों की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

इन दोनों मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मुकदमों की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसपी को पत्र भेजकर कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सांसद को पुलिस न्यायालय में पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई 09 जनवरी को होगी।

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