बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को एक और मामले में मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

रांची। बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद यादव को यह जमानत चाईबासा ट्रेजरी मामले में मिली है, सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई हुई है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि वे दूसरे मामलों में भी सजा भुगत रहे हैं। 

जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है, वह चारा घोटाले केस में चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रुपये के गबन का मामला है। यह मामला 1992-93 के दौरान का है। इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सीबीआई के विशेष जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने 24 जनवरी 2018 को सजा सुनाई थी।

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