इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ फिरोजाबाद की अदालत में चल रहे आपराधिक केस की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है। साथ ही विशेष सचिव की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मोहम्मद आजम खां की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
सार्वजनिक सभा में आजम खां के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में एसडीएम ने रसूलपुर थाने में एफ आईआरदर्ज कराई है। जिस मामले में आपराधिक केस चल रहा है। बयान की सीडी को आपत्तिजनक पाया गया, जबकि याची का कहना है कि सीडी की पुष्टि नहीं की गई है। आरोप राजनीतिक कारणों से बेबुनियाद आधार पर लगाए गए हैं।