केजरीवाल बयान मामले में कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से राहत, रद्द हुई एफआईआर

प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास और भाजपा नेता तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की बेंच ने बुधवार को उन दोनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी.

कुमार विश्वास और तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ पंजाब के रोपड़ में धारा 153, 153ए, 505, 505 (2), 116 के साथ धारा 143, 147, 323 (हमला), 341, 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज हुआ था. कुमार विश्वास पर आरोप था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे. कुमार विश्वास ने पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था

कुमार विश्वास ने क्या कहा था?
कुमार विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी रोपड़ में केस दर्ज किया गया था. लांबा पर विश्वास द्वारा की गई टिप्पणी का समर्थन करने का आरोप है. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बयान दिया था. कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनसे बातचीत में कहा था कि एक दिन या तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र (खालिस्तान) के पहले प्रधानमंत्री. 

बता दें कि कुमार विश्वास का यह विवादित बयान पंजाब विधानसभा चुनाव में मुद्दा भी बना था. अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. इस मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने पुलिस की तस्वीर ट्वीट की थी. उन्होंने लिखा था, सुबह-सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है. एक समय, मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को धोखा देगा. देश मेरी चेतावनी याद रखे.

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