राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के जमानत केस में कोर्ट बदली

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन के मामले को दूसरे न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका स्वीकार कर ली है। अब यह मामला विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं। इससे पहले कोर्ट ने ईडी की जज बदलने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार को रख लिया था फैसला सुरक्षित

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत कर रही थी। लेकिन, ईडी ने अदालत पर पक्षपात का आरोप लगा सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की थी। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि झूठी चिकित्सा रिपोर्ट का उपयोग कर जमानत लेने का प्रयास किया था।

सीबीआई की एफआईआर पर ईडी ने की थी जांच

ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य दो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में ‘आप’ नेता के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके तहत उन पर कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा था। वहीं 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की थी।

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