यौन शोषण मामला: बृजभूषण शरण सिंह पर आज भी नहीं आया फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी. बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे.

बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में जांच करने का निर्देश देने की मांग की है. कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. बृजभूषण ने अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगया है उस तारीख पर वह देश से बाहर थे. उन्होंने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है.

कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी नहीं जमा की है. बृजभूषण के वकील ने कहा हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है, अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले सकती है. हमने यह अर्जी मामले में देरी के लिए नहीं लगाई है.

महिला पहलवानों ने लगाया मामले में देरी का आरोप

महिला पहलवानों के वकील ने कहा यह याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है, कोर्ट को इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए. बृजभूषण के वकील ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष के पास CDR की रिपोर्ट है तो अभी दे दी जाए. इस मुद्दे को उठाने का सही समय है. आगे इसको नहीं उठाया जा सकेगा इसलिए हम कह रहे हैं कि CDR रिपोर्ट पर लगा दें, नहीं तो इस बिंदु पर जांच का निर्देश दिया जाए. कोर्ट ने पूछा कि CDR रिपोर्ट आ जाए, तो आप बहस के लिए समय लेंगे?

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