श्रद्धा मर्डर केस: आफताब के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 21 फरवरी को सुनवाई

श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला (Aftab Poonawala) के खिलाफ चार्जशीट पर साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आज (7 फरवरी) संज्ञान लिया है. चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है. 

साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. आफताब के वकील को भी चार्जशीट कि कॉपी सौंप दी गई है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस मामले में साकेत कोर्ट में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में 150 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. इससे पहले कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ाकर सात फरवरी तक कर दी. 

कानून की किताबों की मांग 

पूनावाला पर श्रद्धा वॉकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर उन्हें तीन महीनों में छतरपुर वन क्षेत्र में फेंकने का आरोप है. पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है. इसके साथ ही पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था. 

पिछली सुनवाई (24 जनवरी) के दौरान इस मामले पर कोर्ट में मौजूद वकील सीमा कुशवाहा ने बताया था कि दिल्ली पुलिस ने साढ़े 6 हजार पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट पेश की है. आईपीसी की धारा 302 व 201 के तहत की गई है. इसके अलावा आफ़ताब ने अपना वकील बदलने की बात कही थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. 

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