सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से होटल में दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने 2 दिसंबर, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का देवर उसे करीब एक साल पहले मुरथल लेकर आया था। आरोपी उसे अपने साथ मुरथल स्थित एक होटल में ले गया था। वहां पर आरोपी ने कमरे में ले जाकर निकाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी। बाद में उसने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया था। साथ ही उसे कहा था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है। वह इस मामले को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही आरोपी उसके अश्लील वीडियो को लेकर धमकी देने लगा। वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर उसकी व अपनी फोटो अपलोड कर दी। वह उनकी अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगा।
किशोरी ने पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 67/66ई आईटी एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना और 506 में दो साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।