मुरादाबाद। 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दोषी करार दिया साथ ही कोर्ट ने बाकी आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में केस दर्ज किया गया था। गाड़ी चेक करने के विरोध में थाने के सामने आजम खां धरने पर बैठ गए थे।
मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, नगीना के सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, मुरादाबाद देहात से पूर्व विधायक इकराम कुरैशी, डीपी यादव, राजेश यादव और सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राज कुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था। मामले में एक घंटे बाद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी।