सरकारी कार्यो में बाधा डालने के मामले में प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की पत्रावली अलग

मुज़फ्फरनगर। सरकारी कार्यो में बाधा डालने के मामले में प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की पत्रावली अलग कर अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई नियत की गई है।

आज मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत एमपी/एमएलए के जज मयंक जसवाल ने कपिल देव अग्रवाल की अर्जी को स्वीकार कर पत्रावली अलग कर सुनवाई के लिए 5 जुलाई नियत की है। कपिल देव अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिवराज त्यागी ने कोर्ट में पेश होकर पैरवी की। वहीं कई आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित न होने पर भाजपा नेता पूर्व विधायक अशोक कंसल,नीतीश मालिक, नितिन मालिक आदि के विरुद्ध गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिए गए और आरोपियों को 5 जुलाई को पेश करने के आदेश कोर्ट ने दिए है। इस बीच भाजपा नेता मोहन तायल ने आज विशेष अदालत में पेश होकर वारंट रिकॉल करने की प्रार्थना की, जिससे कोर्ट ने वारंट निरस्त कर मोहन तायल को 5 जुलाई की कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इस मामले के कई आरोपियों के कोर्ट में पेश ने होने पर गैर ज़मानती वारंट जारी हो गए थे। इसके बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल व मोहन तायल ने अपने वकीलों के माध्यम से अर्जी दाखिल कर वारंट निरस्त करा लिए जबकि 5 के विरुद्ध वारंट जारी हो गए हैं।अभियोजन सूत्रों के अनुसार 2016 में थाना नईमंडी पुलिस ने  बिना अनुमति के प्रदर्शन कर सरकारी कार्य मे बाधा डालने के आरोप में  अशोक कंसल, कपिलदेव अग्रवाल सहित 7 के विरुद्ध धारा 147, 171, 186, 332 353 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई विशेष अदालत एमपी/एमएलए सिविल ज़ज़ सीनियर डिवीज़न  मयंक जयसवाल की कोर्ट में चल रही है,  अब कपिलदेव अग्रवाल की पत्रावली अलग हो गई है, जबकि बाकी आरोपियों की  सुनवाई पुरानी पत्रावली से

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