सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नेशनल एलिजिब्लिटी कम एंटरेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट (NEET-UG) 2021 का रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें एनटीए को रिजल्ट की घोषणा को रोकने के लिए कहा गया था.
गौरतलब है कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीए को दो उम्मीदवारों के लिए फिर से एग्जाम कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो छात्रों के लिए 16 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया था कि वह दो छात्रों के लिए फिर से NEET एग्जाम कराए. वैश्नवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी नाम के इन दो छात्रों का आरोप है कि उन्हें गलत सीरियल नंबर वाले क्वैश्चन पेपर और आंशर शीट दी गई थी.