एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोपियों को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
ओवैसी ने याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को आगे सुनवाई करेगी।
ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास दो आरोपियों शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाईं थीं। हमले में ओवैसी बाल-बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम व सचिन जब अपने गांव पहुंच तो वहां हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया था।