सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सहारा ग्रुप की कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि वह गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की उस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा जिसमें सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

यहां चर्चा कर दें कि मामला न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. सहारा समूह की कंपनियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया था.

क्‍या है मामला

गौर हो कि एसएफआईओ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है. शीर्ष कोर्ट 17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की कंपनियों को राहत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here