हिमाचल में अब नही बिक सकेंगे चाय बागान, सरकार ने लिया कानून में किया संशोधन वापस लिया

शिमला
हिमाचल प्रदेश में चाय बागानों की जमीन अब मालिक नहीं बेच नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाय बागानों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। चाय बागान कोई भी मालिक न बेच पाए, इसके लिए सरकार लैंड सीलिंग एक्ट में पूर्व में किए गए संशोधन को वापस लेने जा रही है। कैबिनेट ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसकी पुष्टि खुद हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री ठाकुर महिंद्र सिंह ने की है।

राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट में किए गए संशोधनों का कई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हिमाचल में करीब 2000 बीघा चाय बागान की जमीन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत लैंड यूज बदलकर बेची जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चाय बागानों का सौदा किया गया है।

लैंड सीलिंग एक्ट हिमाचल प्रदेश 1972 के तहत हिमाचल में लैंड सीलिंग से चाय बागानों को बाहर रखा गया है। यानी आम व्यक्ति एक तय सीमा तक हिमाचल में जमीन रख सकता है, लेकिन चाय बागान के लिए जमीन की कोई सीमा नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया था, ताकि चाय बागान खत्म न हो और उनको विकसित किया जा सके। छोटे चाय बागान के मालिकों को चाय बागान की जमीन बेचने के लिए सरकार ने कुछ संशोधन किए थे, जिनको अब वापस लिया जा रहा है।

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