सीमित रियायतों के साथ आज से अनलॉक-2,आधी क्षमता से दौड़ेगी मेट्रो …

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बीच आज से अनलॉक-2 के तहत थोड़ी रियायत दी जाएगी। सुबह 5 बजे से आधी क्षमता से मेट्रो दौड़ने लगेगी, वहीं गली-मोहल्ले की सभी दुकानें भी खुल जाएंगी। बड़े बाजार, मॉल की दुकानें सम-विषम आधार पर खोली जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।

दिल्ली सरकार ने शनिवार को लॉकडान को 14 जून की सुबह पांच बजे तक आगे बढ़ाते हुए अनलॉक-2 के तहत कुछ रियायतें देने की घोषणा की थी। सोमवार से लागू हो रही इन रियायतों के लिए रविवार होने के बावजूद स्थानीय निकायों के कर्मचारी साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन में जुटे रहे। व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों की सफाई की और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनवाए। 

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाजार, मॉल और शराब की दुकानों के आसपास काफी भीड़ रहती है। ऐसी जगह कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी बाजारों के व्यापार मंडल अध्यक्षों को भी अनलॉक के नियम समझाए गए हैं। दक्षिण पूर्वी जिले के एक पुलिस अधिकारी बताया कि 50 टीमों का गठन किया गया है, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि लाजपत नगर मार्केट के लिए अलग से 10 टीमें तैनात की गई हैं। उत्तर पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने बताया कि अलग-अलग विभाग के अधिकारियों व सिविल डिफेंस कर्मचारियों की मौजूदगी वाली 34 टीमें क्षेत्र में उतारी गई हैं। 

मेट्रो में चलेंगे स्मार्ट कार्ड और टोकन, पहले दिन चलाई जाएंगी आधी ट्रेन
डीएमआरसी ने रविवार को कहा कि सोमवार से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने पर स्मार्ट कार्ड और टोकन, दोनों के जरिये यात्रा की जा सकेगी। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी और मास्क लगाना होगा, वर्ना जुर्माना लगाया जाएगा। पहले दिन उपलब्ध ट्रेनों की आधी संख्या ही ट्रैक पर उतारी जाएगी। ट्रेन सेवाएं विभिन्न मार्गों पर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। बुधवार से और ज्यादा ट्रेनों को ट्रैक पर उतारा जाएगा। मेट्रो ट्रेन सेवाएं दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर 10 मई को बंद कर दी गई थी।

ये मिली हैं रियायतें
मेट्रो ट्रेन 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चल पाएंगी
सम-विषम के आधार पर मॉल्स और दुकानें खुल पाएंगे
निजी व सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे
कंटेनमेंट जोन छोड़कर मोहल्लों की सभी दुकानें खुलेंगी
शराब की दुकानें भी सम-विषम के आधार पर ही खुलेंगी

ये रहेंगी पाबंदियां
मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं तो जुर्माना
दुकानदारों को आवागमन के लिए लेना होगा पास
बाजारों में खरीदारी सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही
दुकानों के बाहर बनाने होंगे डिस्टेंसिंग के लिए घेरे
मेट्रो ट्रेन में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं

ये नहीं खुलेंगे
जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डेन, एसेंबली हॉल, ऑडिटोरियम।
साप्ताहिक बाजार, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल

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